मेरठ, 12 फरवरी (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के एक बड़े हिस्से को दंगों की आग में झौंकने के आरोपी छह लोगों को आज एक अदालत ने दोषी करार देते हुए चार चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश वी एस पटेल ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर 16 जून 2009 के दंगे के सिलसिले में आरोपी इरशाद, जीशान, नदीम, राशिद, मुमताज और शमशाद को विभिन्न धाराओं में चार चार वर्ष के कारावास और दो दो हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले में सरकारी वकील यशवंत सिंह ने बताया कि शहर में हुए दंगों के मामले में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अन्य आरोपियों का मामला अन्य अदालतों में विचाराधीन है।
इस मामले में सरकारी वकील यशवंत सिंह ने बताया कि शहर में हुए दंगों के मामले में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अन्य आरोपियों का मामला अन्य अदालतों में विचाराधीन है।
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