यदि आप वोट न देना चाहें
यदि वोट डालने के बाद आप अपना वोट रिकॉर्ड न करना चाहें तो नियम 17 ए के तहत अपना वोट निरस्त करवा सकते हैं। यदि आप वोट देने के लिये गये और अंत समय में जबकि वोटिंग मशीन चालू कर दी गयी हो, आप वोट न देना चाहें तो चुनाव अधिकारी अगले मतदाता को वोट देने के लिये भेज सकते हैं। यदि आप वोटिंग मशीन का बटन दबा चुके हैं और फिर अपने वोट न देने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चुनाव अधिकारी बैलेट को कंट्रोल यूनिट द्वारा ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद उसे फिर से ऑन किया जायेगा, जिससे मशीन का ‘बिजी’ लैम्प बंद हो जायेगा और ‘क्लोज’ बटन फंक्शन में आ जायेगा। ‘क्लोज’ बटन को दबाने के बाद ही ‘रिजल्ट’ का बटन कार्य करेगा।
No comments:
Post a Comment