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Friday 20 January 2012

एसी रेल यात्रियों को अब रखना होगा पहचान पत्र

आरक्षित टिकटों के दुरूपयोग की बढती घटनाओं के मद्देनजर रेलवे ने वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अपने साथ पहचान का प्रमाण साथ लेकर चलना अनिवार्य कर दिया है। अब तक सिर्फ उन्ही यात्रियों के लिए पहचान पत्र साथ रखना जरूरी था जो ई टिकट या तत्काल टिकट पर यात्रा कर रहे होते हैं । रेलवे का नया नियम 15 फरवरी से देशभर में लागू होगा ।
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक टिकट पर यात्रा करने वाले लोगों में से एक यात्री को अपने साथ पहचान का प्रमाण साथ लेकर चलना जरूरी होगा । 
उन्होंने बताया कि आईडी प्रुफ के तौर पर मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीयकृत बैंकों का फोटो लगा पासबुक, फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड, राज्य एवं केन्द्र सरकार के कम्रचारियों के पहचान पत्र और छात्रों के फोटो युक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाया जा सकता है । 
रेलवे के आरक्षित टिकटों की दलाली और दूसरे के नाम पर यात्रा करने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे ने यह नया नियम बनाया है ।

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