अनचाही कॉल भेजने पर करीब 28,000 फोन कनेक्शन काटे
Sunday, 06 May 2012 17:07 |
नयी दिल्ली, छह मई (एजेंसी) सरकार ने 24 अप्रैल तक निजी नंबरों के जरिए उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली अनचाही कॉल करने व एसएमएस भेजने पर गैर..पंजीकृत टेली..मार्केटिंग कंपनियों को 45,000 नोटिस भेजे और करीब 28,000 टेलीफोन कनेक्शन काट दिए। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद को सूचित किया है, ''सरकार इस बात से वाकिफ है कि निजी नंबरों से कई अनचाही कॉल की जा रही हैं और एसएमएस भेजे जा रहे हैं।'' ''24 अप्रैल तक गैर..पंजीकृत टेलीमार्केटिंग फर्मों को 44,810 नोटिस भेजे गए हैं और 27,984 टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए गए हैं।'' उल्लेखनीय है कि दूरसंचार उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल्स व एसएमएस से निजात दिलाने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने ''दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता तरजीह नियमन, 2010'' जारी किया था जो 27 सितंबर, 2011 से अस्तित्व में है। नियमन के मुताबिक, अगर एक अनचाही व्यवसायिक कॉल ऐसे कनेक्शनधारक द्वारा की जाती है जोे नियामक के पास टेलीमार्केटर के तौर पर पंजीकृत नहीं है तो सेवा प्रदाता उक्त व्यक्ति को कनेक्शन कटाने का नोटिस जारी करेगा। दूसरी बार ऐसी कॉल किए जाने पर फोन का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसी कॉल करने वाले व्यक्ति अथवा फर्म की पहचान सुनिश्चित करने के लिये दूरसंचार नियामक प्राधिकरण :ट्राई: के पास पंजीकृत टेलिमार्केटियर को '140' श्रंखला वाले नंबर आवंटित किये जाते हैं। नियमनों में प्रति सिम से अधिकतम 200 एमएसएम भेजने की शर्त भी रखी गई है ताकि प्राइवेट नंबरों के जरिये थोक में अनचाहे संदेश भेजने पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा जा सके। पंजीकृत टेलिमार्केटियर्स द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर ट्राई ने 25,000 से ढाई लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। |
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