बेटी के अपहरण और जबर्दस्ती गर्भपात केस में जागीर कौर को पांच साल की जेल
Friday, 30 March 2012 18:09 |
विशेष सीबीआई अदालत ने शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति की पूर्व अध्यक्ष कौर को पांच साल की जेल की सजा सुनायी और 5000 रूपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाये जाने के समय विशेष सीबीआई न्यायाधीश बलबीर सिंह की अदालत में मौजूद कौर को पटियाला की केंद्रीय जेल में भेजे जाने के लिए तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। सजा सुनाये जाने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ीं। अन्य आरोपी सत्या देवी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया जबकि एक अन्य आरोपी संजीव कुमार की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी। |
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