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Sunday, 24 February 2013

Trinamul eye-opener on ear - Arrested suspects our supporters, says party official


http://www.telegraphindia.com/1130223/jsp/frontpage/story_16596298.jsp#.USjJtR2BlA0

Trinamul eye-opener on ear

- Arrested suspects our supporters, says party official
OUR CORRESPONDENT
Suspects Salam Sheikh (top) and Razzak Sheikh. Pictures 
by Chayan Majumdar
Behrampore, Feb. 22: The Trinamul Congress has identified as its "supporters" two persons arrested last night for slashing the ear of a panchayat official in bandh retribution.
Trinamul MP Derek O'Brien had tweeted yesterday: "No TMC workers attacked anybody…. Upset at work not being done, locals roughed him up. Nothing to do with TMC."
Today, Murshidabad Trinamul Congress president Mohammad Ali said: "The arrested persons in the Debipur gram panchayat incident are Trinamul supporters."
The two arrested have been identified as Salam Sheikh and Razzak Sheikh. They have been charged with assault, causing grievous injury and obstruction to government personnel in discharging duty, an officer said. They were remanded in jail custody.
Panchayat executive assistant Hazrat Omar, 56, almost lost an ear when a group barged into the office and attacked him, apparently for not turning up for work on the bandh day on Wednesday.
District Trinamul president Ali claimed a "personal" grudge could be behind the assault but he foregrounded the victim's political affiliation.
"The executive assistant of the panchayat is a known CPM worker of the area. So, we think that some personal grudge had led to the incident. No other panchayat employee was beaten up yesterday," said the district Trinamul chief, appearing to suggest that political leaning is reason enough to attack a person.
However, Ali would not clarify what he meant by "personal grudge".
A senior Trinamul leader in Calcutta drew a distinction between a party "supporter" and "worker". Trinamul supporters were those who vote for the party and attend public meetings. "But Trinamul workers take an active role in writing posters, banners and do other work for the party. Most of these Trinamul workers are also enrolled as party members," he said.
Omar said from his hospital bed today that during the attack on him yesterday, he had identified six Trinamul supporters.
"The names of Trinamul supporters I could identify yesterday were not included in yesterday's complaint because I was not in a position to speak properly to the block development officer who had lodged the complaint. I was bleeding heavily while on my way to the hospital and I had fallen unconscious," he said.
Omar said that last night after he felt a little better, he told his brother the six names. "My younger brother, Azbar Ali, a CPM party member, and one of my colleagues were at the hospital. I told the six names to them. They went to the police station and connected me to the officer-in-charge over the phone and I told him the six names, which were included in the complaint."
District superintendent of police Humayun Kabir said the two arrested were among the six names added to the complaint last night. "We are looking for four others but they have fled," the SP said.


Sec 144 for Kejriwal protest? Court asks Delhi police to explain emergency


Sec 144 for Kejriwal protest? Court asks Delhi police to explain emergency

New Delhi, Feb 23 (PTI): A court here has questioned Delhi Police's decision to impose prohibitory orders during a protest by Arvind Kejriwal and other members of Aam Aadmi Party at the Prime Minister's residence and other places here last year.
The court asked the police on Saturday to explain what was the "emergency" of imposing Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) when the protest on the coal blocks allocation scam in August last year was on outside the PM's house, and said since it is the right of citizens to protest, what was "illegal" in it.
"What was the emergency? Tell me what information you (police) had about threat to law and order there and you imposed Section 144 of the CrPC?" Metropolitan Magistrate Jay Thareja said while hearing arguments on a plea of Kejriwal, Prashant Bhushan, Manish Sisodia and 23 others, who sought discharge in the case on Saturday.
The case relates to rioting, unlawful assembly and use of force to obstruct public servants from discharging their duty and damaging public property filed against them after protests on August 26 last year.
The court also pulled up the police for not investigating the issue of violation of prohibitory orders.
"You have not investigated properly the issue of Section 144 of CrPC and they have been booked for violating this provision. You want me to accept your documents as it is. In every controversial case, you say put the accused on trial, investigation is going on and will submit details later on," the judge said.
Additional Public Prosecutor Rajat Kalra said the Assistant Commissioner of Police who had issued prohibitory orders would be explaining the necessity during the trial of the case.
All the 26 accused, on the last date of hearing, were released by the court after they appeared before it following summons issued against them in connection with three separate rioting cases.
Kejriwal and others were released by the court on an undertaking that they will appear before it to face trial in the case after they had refused to apply for bail.
The court also sought detailed response of prosecution on March 7 on the applications filed by the accused seeking discharge in the case on the ground that the police had falsely implicated them to "harass" them.
In his arguments, Bhushan said that many cameras of various TV channels were present during the protest but the police had failed to produce any video evidence along with the charge sheet.
"This shows that the police has mala fide intention to suppress the facts before this court," he argued.
During the hearing, the court asked Bhushan to assist it in finding out whether it has power to direct the prosecution at this stage for further investigation in the case.
"The FIR is filed by police authorities with malicious and mala fide intention to harass the accused persons by dragging them into the exhaustive criminal trial, so that they can be stopped from participating in any protest and demonstration against the wrongful act of the government in future," the plea filed through advocate Somnath Bharti alleged.
The application said that the charge sheet filed by the police is "devoid" of any substantial evidence and fails to establish a prima facie case against the accused and is just an attempt to cause harm to their reputation.
Bhushan, an accused in the case, argued that imposition of section 144 by Delhi Police was "illegal" and was in violation of the orders passed by the Supreme Court.
Bhushan also said that section 144 is a provision that is meant to take care of an emergency situation only.
"How can the police apprehend that there was threat to law and order if we will march to PM's residence? We have been holding protests during our anti corruption movement for a long time and nowhere we have indulged in any violent protest," he said.
He added that the object of the protest was to carry out a peaceful demonstration in front of the residences of the Prime Minister, the Chairperson of UPA and the President of the main Opposition Party in protest of the coal block scam.
According to the charge sheet, on August 26 last year, the accused had violated Sec 144 and had staged protest outside the residence of Prime Minister Manmohan Singh and Congress President Sonia Gandhi against the alleged coal block allocation scam case.
Police had said that the accused had also damaged public property during the protest and some of their senior officers were injured.
Police had registered three FIRs against them under various sections of the Indian Penal Code, which deal with rioting, unlawful assembly and use of force to obstruct public servants from discharging their duty as well as section 3 of the Prevention of Damage to Public Property Act.


आहत आस्थाओं का देश


http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/20-2009-09-11-07-46-16/39401-2013-02-22-05-42-44


Friday, 22 February 2013 11:11
शिवदयाल 
जनसत्ता 22 फरवरी, 2013: आस्था और अभिव्यक्ति को लेकर पिछले कुछ वर्षों में अनेक लज्जाजनक प्रसंग सामने आए हैं, बल्कि आए दिन कुछ न कुछ घटता ही रहता है। एक घाव भरता नहीं कि दूसरी खरोचें लग जाती हैं। किसी के कुछ कहने पर कोई न कोई आहत हो रहा है, लेकिन जो कोई आहत हो रहा है वह खुद को ही कोई खास जाति या समुदाय बता रहा है। वह कह रहा है- चूंकि इस बात से मुझे चोट पहुंची, इसलिए यह माना जाए कि मैं जिस समुदाय से आता हूं उसकी भावनाएं भी आहत हुर्इं। कौन हैं ये लोग? या तो धर्म या संस्कृति के ठेकेदार या फिर राजनीति के ठेकेदार। 
अब इस जमात में कुछ विलक्षण बुद्धिजीवी भी शामिल हो गए हैं, लेकिन इस विशेषता के साथ कि इन्हें व्यापक समाज का बुद्धिजीवी बनने से किसी इस या उस समाज का बुद्धिजीवी कहलाना बेहतर लगता है और ये उपरोक्त 'ठेकेदारों' का ही पोषण करते हैं, भले वे इस खयाल में गाफिल रहें कि उनकी कोई अलग स्वायत्तता है। ये लोग किसी समुदाय विशेष की तरफ से पूरे अधिकार और विश्वास के साथ अपने विचार रखते हैं- आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर। मजे की बात यह कि उनके कथन भी प्राय: उकसाने या चोट पहुंचाने वाले ही होते हैं। 
भारत में अभिव्यक्ति का प्रश्न अब नियंत्रित अभिव्यक्ति बनाम स्वाधीन अभिव्यक्ति का हो गया है। सरकार और अदालतें लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हुए प्रकट या अप्रकट रूप से नियंत्रित अभिव्यक्ति के पक्ष में नजर आती हैं। हम बोलें जरूर, लेकिन ऐसे बोलें जिससे किसी और की भावनाएं आहत न हों! स्कूल-कॉलेज-पंचायतों में अब इस बात के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक नागरिक के तौर पर हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। प्रशिक्षकों के रूप में धार्मिक समूहों और राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को नियुक्त किया जा सकता है। आखिर 'भावना' और 'आस्था' के थोक सौदागर यही लोग हैं। यही तय करते हैं कि किसे आने देना है, किसे निकाल बाहर करना है! 
अगर सचमुच ऐसी व्यवस्था हो जाए तो कम से कम सरकार का काम आसान हो जाएगा और जनता भी यह बात गांठ बांध लेगी कि वह 'जनार्दन' नहीं, बस प्रजा है इस लोकतंत्र में, और इसीलिए ढंग से, हिसाब से रहना है। इतना होने पर तो 'स्वतंत्रचेता' बुद्धिजीवियों को अपनी औकात समझ में आ ही जानी है, और इन करतबों का प्रयोजन भी तो आखिरकार यही है।
कभी-कभी विचार आता है कि इस बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज में भाषाशास्त्रियों को नई 'लोकतांत्रिक भाषा' रचने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसी भाषा, जिसमें व्यंजना न हो, मुहावरे न हों, व्यंग्य और उलटबांसियां न हों, जिसमें बात को समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग न हो, और हां, जहां मजाक के लिए भी कोई गुंजाइश न हो। हमारे यहां तो चुटकुले और लतीफे भी बहुत कहे-सुने जाते हैं, जिनमें कोई न कोई समुदाय आ ही जाता है। 
हमारे परम सहिष्णु ग्रामीण समाज में विभिन्न जातियों के बारे में एक से बढ़ कर एक लोकोक्तियां और मुहावरे प्रचलित हैं। इनमें निम्न जातियों को ही नहीं, उच्च जातियों को भी लक्ष्य बनाया गया है, बल्कि अधिक बनाया गया है- उनके दोहरे मानदंडों, स्वार्थी और आत्मकेंद्रित स्वभाव, उनकी तिकड़मों और काइयांपन को निशाना बनाया गया है। यह सब भी प्रतिबंधित हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इससे आखिर किसी न किसी की भावनाएं आहत होती ही हैं।
तो बिल्कुल सादा, सरल, समतापूर्ण, लोकतांत्रिक भाषा रचना और बरतना भी हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। इससे नियंत्रित अभिव्यक्ति का महान उद््देश्य पूरा हो जाता है। यह रास्ता निरापद है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुकूल भी ठहरता है। आखिर अपने देश में वैसा कारनामा तो किया नहीं जा सकता, जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में 1971 के संभवत: अप्रैल महीने के आखिर में जनरल टिक्का खां की फौज ने पाकिस्तानी राष्ट्र के 'व्यापक हित में' अभियान चला कर ढाका को लगभग 'बुद्धिजीवीविहीन' बना डाला था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी! वैसे होने को क्या नहीं हो सकता। अपने देश में ऐसा सपना देखने वाले न हों- यह कैसे कहा जा सकता है। मौका मिलने की बात है। देश की जनता मौका कमोबेश सबको देती ही है- आज नहीं तो कल। 
जिस देश और समाज ने कुछ अपवादों को छोड़ कर कभी वाणी पर बंधन स्वीकार नहीं किया उसे अब उपदेश देने की कोशिश की जा रही है- क्या बोलो, कैसे बोलो या फिर बोलो ही क्यों? संवाद और सायुज्यता जिस समाज और संस्कृति के आधार रहे हों वहां अभिव्यक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आप अभिव्यक्ति को रोकिए, और संवाद खत्म! क्या हमारे हित और सोच सचमुच इतने परस्पर विरोधी हैं कि हमें खुल कर अपनी बातें रखने से गुरेज करना चाहिए? अगर हां, तो एक राष्ट्र के रूप में बचे रहने की हमारी कुछ संभावना है? 
एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का अर्थ दूसरों को चोट पहुंचना ही हो। यह बात तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, बल्कि बचपन से ही हम पढ़ते-सुनते आए हैं कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों पर बंधन भी हो सकती है, वह वहीं तक प्रयोज्य हो सकती है जहां तक दूसरे भी उसका उतना ही अनुभव करें जितना कि हम। उसी तरह गाली-गलौज और धमकी को स्वाधीन अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं माना जा सकता। हमारे बोलने की आजादी का मतलब है हमारे बारे में बोलने की दूसरों को आजादी देना। और क्या अर्थ हो सकता है इसका? 
यहां हम या कोई अन्य व्यक्ति, समूह या समुदाय इससे बरी नहीं हो सकता- किसी भी आधार पर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम राजनीति में सामाजिक विभाजन को स्वीकार करें और अभिव्यक्ति के मामले में इससे पलट जाएं और 'दंडमुक्ति' के बहाने तलाशें। 
भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का प्रसार हुआ है। इसके क्या नतीजे हुए हैं, अच्छे, बुरे या जैसे भी, इसका विश्लेषण करने से रोका नहीं जा सकता, न ही उसकी कसौटी बदली जा सकती है। इसकी जरूरत तो कतई नहीं है। अगर आप दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या महिला बन कर चुनाव लड़ते हैं और अपनी इस विशिष्ट पहचान से सत्ता-प्राप्ति में आपको सहूलियत होती है तो इसी आधार पर अपने कार्य-प्रदर्शन या आचरण के मूल्यांकन से परहेज क्यों हो? यहां अभिव्यक्ति का मामला क्योंकर उठना चाहिए? आपको तो जवाब देने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। 
याद आता है, संभवत: 1996 में, पटना में आयोजित एक सभा में प्रख्यात समाजवादी चिंतक किशन पटनायक ने कहा था कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि राजनीति में जो शूद्र नेतृत्व खड़ा हुआ वह भी भ्रष्ट हो गया, इससे बदलाव की संभावनाएं धूमिल हो गर्इं। आज की स्थिति होती तो शायद किशनजी को भी अपने कथन का फल भुगतना पड़ता। देश भर में उनके खिलाफ मुकदमे दायर होते और उन्हें खलनायक घोषित कर दिया जाता।
उनके कथन की गहराई में उतरा जाए तो पता चलेगा कि किस पीड़ा से उन्होंने वह बात कही थी। तब तक राजनीतिक अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार को 'समकारी कारक' मानने के आधुनिक सिद्धांत का प्रवर्तन नहीं हुआ था, उनका कथन तो इस सिद्धांत के ठीक विपरीत पड़ता है। 
इसी प्रकार सत्तर से नब्बे के दशक तक आंदोलनकारी समूहों में यह सर्वमान्य बात थी कि महिलाओं के समाज और राजनीति की मुख्यधारा में आने से समाज और व्यवस्था मानवीय बनेगी। क्या इस विश्वास पर देश का महिला नेतृत्व खरा उतर सका? चार-पांच राज्यों में महिला नेतृत्व उभरा तो, लेकिन उसने अपने को किसी भी स्तर पर पूर्ववर्तियों से अलग दिखने का प्रयास भी नहीं किया, बल्कि कभी तो अपने को अधिक सख्त और असंवदेनशील ही सिद्ध किया। क्या यह असंगत विश्लेषण और महिला विरोधी है, और ऐसा कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है?
राजनीतिक जोड़-घटाव और चुनावी लाभ-हानि के फेर में देश में एक प्रतिबंध की संस्कृति विकसित की गई है। अदालत भी 'प्रतिबंध' की मांग पर अतिशय संवेदनशीलता, बल्कि सदाशयता दिखाती है। यह कौन-सा लोकतंत्र है, जिसमें सरकार कोई फिल्म देख कर बताए कि वह जनता के देखने योग्य है या नहीं? कोई किताब पढ़ कर हमें बताया जाए कि न, यह तुम्हारे पढ़ने योग्य नहीं! क्या सरकार के पास कोई पैमाना है, जिससे यह जाना जा सके कि कोई फिल्म देखने या किताब पढ़ने की इच्छा रखने वाले कितने लोग हैं देश में, और उनकी इच्छा का भी आदर होना चाहिए? कुछ सौ या हजार लोगों के विरोध पर इतने बड़े देश में अभिव्यक्ति का प्रश्न हल किया जाएगा? यह तो नकारात्मकता की हद है! 
कितनी लज्जाजनक बात है कि 'कामाध्यात्म' के देश में हम नग्नता को अश्लीलता में संकुचित होते देख रहे हैं और स्वयं अश्लीलता की ओर से आंखें फेर रखी हैं। हमारे बच्चे पोर्न साइट्स देखते बड़े हो रहे हैं, स्त्री-पुरुष होने का अर्थ नर-मादा होने में सिमटता जा रहा है और कलाकारों की बनाई नग्न आकृतियों पर कुछ सिरफिरे रंग पोत रहे हैं। वेलेंटाइन डे मनाते युवाओं को कान पकड़वा कर उठक-बैठक करवा रहे हैं। हम इन 'आहत' लोगों की ये सब स्वतंत्रताएं सह रहे हैं। 
ये स्वतंत्रताएं व्यवस्था, सरकार, सत्ताधारी वर्ग को रास आती हैं। इन्हीं स्वतंत्रताओं की आड़ में एक ओर युवा पीढ़ी को लाइसेंसी दारू में डुबोया जा रहा है, तो दूसरी ओर अखबार मालिकों को सरकारी टेंडरों और विज्ञापनों से मालामाल कर असहमति और विरोध को ढकने की कोशिशें की जा रही हैं। लोकतंत्र का आभास हो तो ठीक, वह वास्तविक न बनने पाए। अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के ये उदाहरण हैं।
हमारा यह इतना विशाल देश संवादहीनता में अब तक नहीं जीता रहा। हमारी संस्कृति तो संवाद की संस्कृति रही है। अलग-अलग मत और विचार रखते, अलग आचरण और व्यवहार का पालन करते लोग साथ-साथ रहते आए हैं। हमारे यहां तो आस्तिकों ने ईशनिंदा को भी आदर से देखा। चार्वाक जैसे भोगवादी दर्शन के जनक को भी ऋषि माना। दिगंबरों को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और उनके प्रति श्रद्धा बरती। आत्मा के सामने देह को नगण्य माना। रति को भी सृजन की अपरिमित संभावनाओं के रूप में देखा, बल्कि उसे देवोपलब्धि का माध्यम बनाया। हम अपने सामुदायिक आचरण में कितना गिर चुके हैं, यह देखने का साहस अपने अंदर जुटाने का समय आ गया है। परस्पर व्यवहार और विचार-विनिमय के लिए एक जागृत समाज अपने को कानून और सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकता। 
सार्थक संवाद स्वाधीन अभिव्यक्ति से ही संभव है। बहुलतावादी या बहुसांस्कृतिक समाज अभिव्यक्ति पर नियंत्रण से नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक सुनम्यता से ही बच पाएगा। यह सुनम्यता तब बढ़ेगी जब प्रत्येक सामाजिक समूह या समुदाय अपने से बाहर देखने की भी कोशिश करेगा, उसमें आलोचना करने का साहस, आलोचना सहने का धैर्य और शक्ति होगी। जो सचमुच लोकतंत्र और आजादी चाहते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अभिव्यक्ति आस्थाओं की बंधक न हो।


असुरक्षा बोध से पनपी सियासत


असुरक्षा बोध से पनपी सियासत

Saturday, 23 February 2013 12:34
अनिल चमड़िया 
जनसत्ता 23 फरवरी, 2013: सपना की एक डायरी का हिस्सा पढ़ने को मिला। उसमें वह एक पात्र भक्तिन नानी के एक प्रसंग का उल्लेख करती है। बाल विवाह की उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया। वे जिन्हें चाहती थीं, उनसे शादी करना चाहती थीं। लेकिन प्रेम की वह आजादी उस पुरुष और समाज का सामंती मिजाज स्वीकार नहीं कर रहा था। शादी के बाद उस पुरुष की विवाहिता के बच्चे जीवित नहीं बच पाते थे। लोगों ने भक्तिन नानी को डायन कहना शुरू कर दिया। भक्तिन नानी ने खुद के डायन होने और कहलाने की अवस्था को चुपचाप स्वीकार कर लिया।
लोकप्रिय लेखिका सुधा अरोड़ा के वक्तव्य से इस प्रसंग को विस्तार दिया जा सकता है। वे लिखती हैं कि हर किस्म के गुलामों के कुछ सार्वजनिक और कुछ निजी वसूल होते हैं, चार दीवारों वाला घर उसकी पहली जरूरत होता है जिसकी दीवारों और छत के बीच वह अपने को महफूज होने का भ्रम पाल सके। औरत ने जब गुलामी को अपना सुरक्षा-कवच बना लिया तो उसने अपने स्वभाव में कुछ तमगे अनिवार्य रूप में धारण कर लिए। 
समाज का कोई भी वर्ग या समुदाय जिस अवस्था में है उसकी यथास्थिति के कारणों को उससे बेहतर दूसरा नहीं जानता। दूसरा तो दूसरा होता है। इन दोनों के बीच नजरिए का फर्क कितना बारीक होता है यह दिल्ली की प्रखर राजनीतिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन बताती हैं। वे कहती हैं कि हम अपनी आजादी की सुरक्षा की मांग करते हैं, और वे कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा। वे इसे इस तरह से विस्तार देती हैं कि इस सुरक्षा का मतलब वे जानती हैं। इसे उन्होंने परिवार में, स्कूलों में, वार्डन सबसे सुन रखा है। 
सुरक्षा का मतलब है, अपने दायरे में रहो। घर की चारदीवारी में रहो, एक खास तरह के कपड़े पहनो। जैसे दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए मर्द बनने का इश्तेहार जारी करती है। वे सवाल करती हैं कि क्या मर्दानगी महिलाओं पर होने वाली हिंसा का समाधान है? या, समस्या है और समस्या की जड़ है? महिलाओं की सुरक्षा की बाबत जो भाषा अभी तैयार हुई है उसे आदिवासी महिला ढुंगढुंग अपने इस सवाल से बताती हैं। निर्भया या दामिनी के साथबलात्कार के बाद इंडिया गेट पर आंदोलन दिखता है और मीडिया में हर जगह महिलाओं की सुरक्षा की चिंता दिखती है। लेकिन इन कार्रवाइयों ने इस तरह की भाषा को जन्म कैसे दिया कि हमें हर पुरुष से डर लगने लगा है? 
दरअसल, जिस समाज में बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ जाति, लिंग, धर्म और गरीबी के कारण वंचना और दमन की स्थितियां हों, वहां उनके लिए सुरक्षा की मांग कौन किस भाषा में कर रहा है उसे देखने का नजरिया वंचित वर्गों में भिन्न होता है। यहां जातियों के नजरिए की चर्चा नहीं कर रहे हैं। दो वर्गों की सुरक्षा का सवाल सबसे महत्त्वपूर्ण होकर शहरी आबादी में अभी उभरा है। महिलाओं के अलावा मुसलमानों की सुरक्षा का सवाल ज्यादा पेचीदा हुआ है। 
गुजरात में नरेंद्र मोदी के फिर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह बात बहुत प्रचारित की गई कि उनके नेतृत्व को मुसलमानों का भी समर्थन हासिल हुआ है। ऐसे आंकड़े भी बताए जा रहे हैं कि फलां मुसलिम बहुल इलाके में नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। यह किस हद तक प्रचार है, इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। बेहतर तो यह है कि हम उस प्रचार के आधार पर ही बातचीत करें तो मुसलमानों के समर्थन से क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि उन्हें नरेंद्र मोदी में आस्था है?
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ जितनी बड़ी हिंसा हुई, क्या उसे इस समुदाय के लोगों ने भुला दिया है? क्या वे अब अपनी सुरक्षा नरेंद्र मोदी के शासन में ही देख रहे हैं? मुझे याद है कि महाविद्यालय में एक सहपाठी, जो पिछड़े-दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए छात्रसंघ के चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय लोगों में एक था, 1992 के बाद एक इस्लामी पोशाक में मिला। उसने बस एक ही सवाल पूछा कि क्या अब उसके पास कोई दूसरा चारा भी रह गया था? एक दूसरा मुसलिम युवक बेहद मायूस होकर ताना देता है कि आप नहीं समझ सकते हैं, मुसलमान होकर जीने का दर्द। देश के विभिन्न शहरों में ऐसे अध्ययन सामने आए हैं कि मुसलमानों को किराए पर मकान नहीं मिलते हैं। 
सच्चर समिति बताती है कि रोजगार-धंधे, राजनीति, प्रशासन में कितने मुसलमान हैं। अब तो यह कहा जाने लगा कि देश में दलितों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है। देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई हो कि मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल छत और दीवार के बीच खुद के महफूज होने का भ्रम पालने का हो तो वह क्या कर सकता है! 
इस पहलू से एक अध्ययन किया जा सकता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा होने के कारण बताने वालों में समाज पर वर्चस्व रखने वाली जातियों और धर्म से जुड़े लोगों के विचारों को अलग किया जाए। यानी एक कोलाज बनाया जाए और वहां दामिनी के साथ बलात्कार की घटना के बाद आए बयानों को चिपका दिया जाए तो यह पता चलेगा कि हर राजनीतिक पार्टी और सत्ता संस्थानों में वे विचार हावी हैं। राजनीतिक पार्टियों के इस रुख की वजह मतदान को प्रभावित करने वालों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा होती है।
लोकतंत्र को समाज की अवस्था बदलने के एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन जब यह उन शक्तियों द्वारा हथिया लिया जाए जिनका निहित स्वार्थ यथास्थिति और वर्चस्व को बनाए रखने में होता है,   तो लोकतंत्र महज नाम का रह जाता है। तब लोकतंत्र के बारे में विभिन्न वर्गों और समुदायों का नजरिया वही नहीं होता जो वर्चस्वशाली तबके का होता है। राजनीतिक पार्टियों के समर्थक होने का अनिवार्य अर्थ यह नहीं होता कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था की मौजूदा हालत से खुश हैं। इस तरह का समर्थन तो चुनाव प्रणाली की विवशता है। यह अकारण नहीं है कि जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियों में से किसी का समर्थक नहीं होता, उसे देश के लिए सबसे खतरनाक समूह के सदस्य के रूप में देखा जाता है। 
ऐसे लोकतंत्र में जिस किसी भी पहलू पर विचार सामने आते हैं, उनकी बारीकी से पड़ताल इस मायने में जरूरी होती है कि आखिर समाज की संरचना की दिशा क्या है। पटना में जेडी वीमेंस कॉलेज की एक विद्यार्थी बताती है कि समाज पर वर्चस्व रखने वालों के लिए तो समानता का विचार इतने से ही पूरा हो जाता है कि लड़के-लड़की को स्कूल में समान रूप से पढ़ाया जाए। लेकिन क्या यह प्रावधान पर्याप्त है और समानता का पर्याय हो सकता है? 
लोकतंत्र में समानता का अर्थ छद््म भावों का निर्माण करना नहीं हो सकता। वर्चस्ववादी विचार ये भाव तैयार करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ भाजपा के शासनकाल में दंगे नहीं होते, यह बात तो अक्सर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कहते रहे हैं। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? मजे की बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट भी यही कहते रहे हैं। और तो और, धर्मनिरपेक्षतावादी लालू यादव ने तो पुलिस वालों को हड़का कर दंगे नहीं होने दिए और उन्हें मुसलमानों के वोट मिलते रहे। 
जिस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के सामने समानता से पहले अपनी सुरक्षा का सवाल लगातार बना रहे, वहां लोकतंत्र की दशा और दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुसलमानों की सुरक्षा की बाबत विभिन्न तरह की राजनीतिक पार्टियों में कितनी एकरूपता है? क्या भाजपा समेत संघ परिवार की दलील दिल्ली पुलिस के मर्दवादी विज्ञापन जैसी नहीं है, यानी हिंदूवादी बन कर मुसलमानों की सुरक्षा करो! नरेंद्र मोदी की सत्ता स्थापित करो। संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में मोदी या संघ के संचालक भी बाजी मार कर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि भक्तिन नानी डायन हैं या डायन जैसे विचार सही हैं। संसदीय राजनीति ने मुसलमानों के साथ दो तरह के व्यवहार किए हैं। एक ने मुसलमानों में मुसलमानियत को उकेरा है तो दूसरे ने डराया है।
पटियाला की एक गोष्ठी में समाजशास्त्री डॉ राजेश गिल एक अध्ययन के बारे में बता रही थीं कि उसमें यह पाया गया कि पुरुष टेलीफोन का इस्तेमाल अपने संबंधों के विस्तार के लिए करता है तो महिलाएं अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश के लिए ही करती हैं। 
अगर मुसलमानों को धर्म की तरफ खुद की सुरक्षा के लिए धकेलने की ही कार्य-योजना चल रही हो तो उनके पास क्या विकल्प बचता है। किसी भी देश में नागरिकता के विकास का पैमाना क्यों नहीं तैयार किया जाना चाहिए, ताकि उस पैमाने पर जाति, धर्म, लिंग, भाषाई सदस्यों की स्थिति का अध्ययन किया जाए। लोकतंत्र की अवस्था को अमीर देशों के विकास के पैमाने और नजरिए से नहीं मापा जा सकता। दंगे न हों तब भी असुरक्षा महसूस की जा सकती है, या जो असुरक्षा की भावना बनी हुई है उसे बनाए रखा जा सकता है। जिन घरों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं नहीं हुई हैं क्या उन्हें असुरक्षा बोध से मुक्त और समानता की स्थिति में माना जा सकता है?
देश में मुसलमानों को सुरक्षा नहीं अपनी आजादी की सुरक्षा चाहिए, जिसे अभी तक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सुनना ही शुरू नहीं किया है। बल्कि सच तो यह है कि वे अपनी आ२जादी की सुरक्षा की मांग न उठाएं, इस मकसद से उनके सामने असुरक्षा का प्रश्न बनाए रखना जरूरी समझा जा रहा है। इस तरह असुरक्षा की स्थितियां बनाए रखना आजादी और समानता की लड़ाई को रोकने का सबसे बड़ा हथियार बन कर हमारे सामने आ रहा है। और लोकतंत्र के नाम पर यह जारी है।
http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/20-2009-09-11-07-46-16/39473-2013-02-23-07-05-17


यौन हिंसा की जड़ें


यौन हिंसा की जड़ें

http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/20-2009-09-11-07-46-16/37672-2013-01-29-05-44-09

Tuesday, 29 January 2013 11:13
अजेय कुमार 
जनसत्ता 29 जनवरी, 2013:  सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित समिति का उद्देश्य था आपराधिक कानूनों और अन्य प्रासंगिक कानूनों में ऐसे संभव संशोधन सुझाना ताकि 'महिलाओं पर चरम यौन हमलों के मामलों में तेजी से फैसला हो सके और मुजरिमों को कहीं ज्यादा सजा दिलाई जा सके।' अभी इस समिति को बने ज्यादा समय नहीं हुआ कि बलात्कार की अन्य हालिया घटनाओं में बहुत जल्द न्यायिक फैसले करने के उदाहरण सामने आ रहे हैं। इसका अर्थ साफ है कि न्यायिक व्यवस्था भी देखती है कि कौन-से अपराध पर सरकार गंभीर होने का संकेत दे रही है। सरकार ने लोकसभा में पिछले साल 19 अक्तूबर को एक विधेयक पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि यौन हमला एक लिंग-निरपेक्ष अपराध है। इस विधेयक में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में यौन हमले को लिंग-निरपेक्ष बनाने के लिए कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। अगर यौन हमले को लिंग-निरपेक्ष अपराध मान लिया जाए तो महिलाओं के खिलाफ यौन हमले का सवाल ही महत्त्वहीन हो जाता है। वर्मा समिति को सबसे पहले इन संशोधनों को वापस लेने की सिफारिश करनी चाहिए थी।
दूसरे, उन लोगों के प्रति कानून और भी सख्त होना चाहिए, जिनका काम कानून की रक्षा करना है। सरकारी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, जेल प्रबंधकों के साथ-साथ सेना, अर्द्धसैनिक बलों आदि के लोगों से सख्ती से पेश आना होगा। मणिपुर की थांगजाम मनोरमा, कश्मीर की नीलोफर और अशिया, और हजारों आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं से, विशेषकर गुजरात दंगों में, बलात्कार करने के बाद हत्याएं करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन्हें 'विरल में भी विरलतम' की श्रेणी में रख कर दोषी फौजियों, पुलिसकर्मियों और दंगाइयों को फांसी की सजा देनी चाहिए क्योंकि ये केवल बलात्कार के नहीं, हत्या के भी मामले हैं। दिल्ली बलात्कार कांड के अपराधी भी इसी श्रेणी में आते हैं।
संगीनतर यौन हमलों में सामूहिक बलात्कार, संरक्षण में बलात्कार, बच्चों से बलात्कार, सांप्रदायिक और जातिवादी हिंसा के अंतर्गत हुए बलात्कार, मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग के साथ बलात्कार आदि शामिल होने चाहिए। ऐसे मामलों में कठोर आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए जो अपराधी की स्वाभाविक मृत्यु तक चले।
बलात्कार के सभी मामलों में समयबद्धता का ध्यान रखा जाए। अमूमन तीन महीनों में फैसला सुना देना चाहिए। यौन हिंसा के एक लाख से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित हैं। उन्हें त्वरित अदालतों को हस्तांतरित करना चाहिए। जावेद अख्तर ने बिल्कुल सही कहा है कि जो सजा वर्तमान कानून में बलात्कार के लिए निर्धारित है, वह भी कितने अपराधियों को दी जाती है। 
दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए, उनमें अधिकतर प्रदर्शनकारियों की तख्तियों पर 'बलात्कारियों को फांसी दो' या 'बधियाकरण' की मांगें लिखी हुई थीं। यह बात किसी हद तक सही है कि आज समाज में कानून का डर नहीं रह गया है। लेकिन बलात्कार का मामला चोरी-डकैती, लूटपाट, हत्या जैसे अपराधों से भिन्न है। यह केवल कानून को कठोर बनाने से खत्म नहीं होगा। इसकी जड़ें हमारी सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था और जनमानस के सोच में बहुत गहराई तक धंसी हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाने के बावजूद महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी नहीं आ पाई है। 
यूरोप में एक जमाने में खरगोश चुराने पर फांसी दे दी जाती थी। यह दौर खत्म हुआ तो नाजियों ने अपराध को खत्म करने के लिए अपराधियों को ही खत्म करने का तर्क दिया। हिटलर के शासन में फ्रीजलर नाम के कानूनमंत्री का विश्वास था कि दंड को इतना कठोर बना दो कि लोग अपराध करने से पहले कांपने लगें। इन तमाम उपायों ने आज तक अपराध को खत्म करने में सफलता नहीं पाई है।
समस्या यह है कि कानून बनाने वालों से लेकर उन्हें लागू करने वालों तक के सोच में ही गड़बड़ है। जरा देखें कि हमारे न्यायाधीशों की एक जमात औरत के बारे में क्या सोचती है। कल्याणी मेनन और एके शिवकुमार द्वारा लिखित पुस्तक (भारत में स्त्रियां) में 1996 में किए गए एक अध्ययन का जिक्र है, जिसमें औरतों के खिलाफ हिंसा के बारे में 109 न्यायाधीशों से लिए गए साक्षात्कारों का निचोड़ दिया गया है। इसके कुछ अंश इस प्रकार हैं।
अड़तालीस प्रतिशत न्यायाधीशों का मानना था कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जब पति द्वारा पत्नी को थप्पड़ मारना जायज होता है। चौहत्तर प्रतिशत का मानना था कि परिवार को टूटने से बचाना ही औरत का पहला सरोकार होना चाहिए, चाहे वहां उसे हिंसा का सामना ही क्यों न करना पड़ता हो। अड़सठ प्रतिशत का मानना था कि 'उत्तेजक' कपड़े पहनना यौन हमले को बुलावा देना है। पचपन प्रतिशत का मानना था कि बलात्कार के मामले में औरत के नैतिक चरित्र की अहमियत है।
इसी प्रकार पुलिस में जो लोग काम करते हैं, उनका क्या सोच है? एक किस्सा मैंने सोमनाथ चटर्जी के मुख से सुना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एक औरत को जब उसके पति ने पीटा तो वह थाने पहुंची। थानेदार ने उसकी कहानी सुनी और पति को थाने में बुलवाया। पति से उसने एक ही सवाल पूछा कि शिकायतकर्ता क्या उसकी जोरू है? जब उसने 'हां' में जवाब दिया तो उसे बिना कुछ कहे थानेदार ने घर भेज दिया। फिर औरत से कहा, 'तेरा पति अगर अपनी लुगाई (पत्नी) को नहीं पीटेगा तो क्या पड़ोसी की लुगाई को पीटेगा?' इस तरह उसने औरत को भी डांट कर उसके घर भेज दिया। 
पिछले दिनों 'तहलका' पत्रिका ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों के साक्षात्कार प्रकाशित किए हैं जिनमें दो को छोड़ कर सभी की राय थी कि जो महिलाएं बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने थाने में आती हैं, वे या तो अनैतिक, स्वच्छंद स्वभाव की, चरित्रहीन होती हैं, या वेश्याएं होती हैं और वे पुरुषों को ब्लैकमेल करना चाहती हैं। जिनके कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हें अगर अपना सोच बदलने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो परिवर्तन कैसे होगा? 
यह बात भी समझने की है कि बलात्कार केवल यौन-लिप्सा मिटाने का मामला नहीं है, यह एक महिला पर अपना प्रभुत्व जमाने का भी मामला है। सोलह दिसंबर के सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी ड्राइवर रामसिंह ने कहा है कि उसे सबसे अधिक गुस्सा तब आया जब पीड़िता ने उसका खुला विरोध किया। जब आसाराम बापू यह कहते हैं कि लड़की को बलात्कारियों के पैरों में पड़ जाना चाहिए था, तो वे एक तरह से ड्राइवर रामसिंह के सोच का ही समर्थन कर रहे होते हैं। यह सोच, केवल आसाराम बापू का नहीं है, हमारे अधिकतर राजनीतिकों का भी है, वे मर्द हों या औरत, मोहन भागवत हों या ममता बनर्जी।
जिन लोगों ने दिल्ली में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया, वे इसी समाज के बाशिंदे हैं। यह वह समाज है जहां विज्ञापनों और फिल्मों में औरत को लगभग नंगा दिखा दिया जाता है। यहां 'मुन्नी बदनाम हुई', 'शीला की जवानी' के बाद ऐसे गानों के बोलों पर कोई रोक नहीं कि 'मैं तंदूरी मुर्गी हूं यार, घटका ले मुझे एल्कोहोल से' (दंबग-2 का फेवीकोल वाला गीत)। सामूहिक बलात्कार करने वाले ड्राइवरों और रिक्शाचालकों के शैक्षिक स्तर को देखें। उन्हें एक सभ्य मनुष्य बनाने के लिए इस व्यवस्था ने कितना खर्च किया है, इस पर भी सोचना होगा।  क्या वे समझ सकते हैं कि एक पारा-मेडिकल छात्रा इस समाज को कितना कुछ दे सकती है और उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। इन लोगों ने औरतों को केवल अपने घरों में खटते देखा है। उन्होंने शराबी पिता और घर में चाचा-ताऊ की जबर्दस्त हिंसा झेलती हुई अपनी बहनों और मांओं को देखा है। उन्होंने युवा होते-होते देखा है कि घर के परेशानहाल पुरुष उनके साथ समाज में हो रहे अत्याचारों का बदला घर की औरत की देह से लेते हैं। और घर अगर गांव में हो, तो शहर में चलती-फिरती कोई भी औरत उनका शिकार हो सकती है। 
उड़नशील विदेशी और देसी पूंजी महिलाओं को घर से बाहर आने के लिए आमंत्रित कर रही है, पर समाज अब भी पुरुषवादी वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। उद्योगीकरण के लिए, औरत-मर्द की समानता का प्रश्न इसलिए केंद्रीय महत्त्व का है। 
नेहरू ने कहा था कि भारत में प्रगति का यह आलम है कि एक तरफ नाभिकीय संयंत्र हैं तो दूसरी तरफ गोबर का चूल्हा। आज भी हम देखते हैं कि बड़े-बड़े शहरों में सड़कों पर भैंसा-बुग्गी के साथ-साथ मर्सिडीज बैंज दौड़ती हुई दिखाई देती है। लालबत्ती पर गौर से देखने पर इन लंबी-लंबी कारों में अनपढ़ गंवार युवा भी दिखाई दे जाते हैं।
यह नवधनाढ्य वर्ग है जिसके पास पिछले कुछ वर्षों में नवउदारवादी नीतियों के कारण बहुत पैसा आ गया है। प्राय: इनके पास पुश्तैनी जमीन है, जो शहरों में बड़े-बड़े मॉल बनाने की जरूरत के चलते बहुत महंगी हो गई है। युवाओं के पास पचास-पचास हजार के मोबाइल और घड़ियां, लेकिन शिक्षा के नाम पर सिफर। ऐसे लड़के जब शहरों और कस्बों में अपनी गाड़ियों में निकलते हैं तो महिलाएं इनका पहला शिकार बनती हैं।
संपन्नता और ऊंचे रसूख के कारण इस वर्ग के बलात्कारी एक ही रात में जमानत लेकर छूट जाते हैं। पकड़ में आते हैं तो रिक्शाचालक, ट्रक ड्राइवर आदि। इसका अर्थ यह नहीं कि दरिद्र वर्ग के लोगों को बलात्कार करने का अधिकार है। पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि डायसन कार्टर ने अपनी मशहूर पुस्तक 'पाप और विज्ञान' में लिखा है कि ''प्रत्येक अपराध का बीज समाज में मौजूद होता है। समाज ही उन परिस्थितियों को जन्म देता है जिनसे अपराध के लिए इंसान को बढ़ावा मिलता है।'' 
एक और बात! बलात्कार का अर्थ इज्जत का चले जाना नहीं होना चाहिए। दरअसल, इज्जत तो बलात्कारी की जानी चाहिए जैसे किसी लुटेरे या जेबकतरे की जाती है, पर हमारे यहां इसे औरत की इज्जत से जोड़ दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 में भी 'महिला के मान भंग करने' का जिक्र है। 
सुषमा स्वराज ने बलात्कार की शिकार महिलाओं को जिंदा लाश ही कह डाला। क्या कौमार्य खो जाने से एक स्त्री के जीवन का मूल्य खत्म हो जाता है? इस धारणा को खारिज करने की जरूरत है कि औरत की इज्जत उसकी योनि में है। यह उतनी ही बेहूदा बात है कि कोई यह कहे कि एक पुरुष की बुद्धिमता उसके जननांग में होती है। बलात्कार जघन्य अपराध है, इसमें दो राय नहीं, पर एक औरत की जिंदगी में बहुत-सी परेशानियां, पेचीदगियां हैं जैसे किसी पुरुष की जिंदगी में। बहुत-सी नारीवादी स्त्रियां पितृसत्ता से नफरत करते-करते पुरुषों से ही नफरत करने लगती हैं। सवाल पितृसत्तात्मक व्यवस्था को खत्म करने का है, पुरुषों को नहीं। मुक्तिकामी जनता- जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों शामिल हैं- के संघर्षों का हिस्सा बन कर ही स्त्रियों समेत शोषित-पीड़ित वर्गों की आजादी और इज्जत की रक्षा की जा सकती है।


आतंकवाद के नाम पर किसी तबके पर निशाना ठीक नही: अखिलेश



आतंकवाद के नाम पर किसी तबके पर निशाना ठीक नही: अखिलेश

Saturday, 23 February 2013 15:58
नयी दिल्ली । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में बंद 'बेकसूर' युवकों की रिहाई की पैरवी की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में बंद 'बेकसूर' युवकों की रिहाई की पैरवी करते हुए कहा है कि देश का हर तबका आतंकवाद के खिलाफ है और इसके नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जा सकता।
प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में अखिलेश ने कहा, ''आतंकवाद के कई मामलों में निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाए हैं। इन लोगों की रिहाई होनी चाहिए। बेकसूर लोगों को रिहा किए जाने की लड़ाई का मैं समर्थन करता हूं।''
उन्होंने कहा, ''देश के सभी तबके आतंकवाद के खिलाफ हैं। परंतु आतंकवाद के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जा सकता। आतंकवाद के मामलों में पकड़े गए निर्दोष युवकों के मामलों को हमारी पार्टी :सपा: हमेशा से उठाती रही है और संसद के इस सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएंगे।''
इस मौके पर जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा, ''हमने सरकार से बार बार यह आग्रह किया है कि निर्दोष नौजवानों को रिहा किया जाए। आज भी हम इस मांग को दोहरा रहे हैं। देश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में एक सख्त कानून भी बनना चाहिए।''
उधर, जमीयत के इस सम्मेलन में कांग्रेस के दो मुस्लिम नेताओं सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद के भी शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। (भाषा)


Saturday, 23 February 2013

More Questions for Sri Lanka to Answer about War Crimes


The killing of a young boy
Callum Macrae, Opinion>> OP-ED, The Hindu, February 19, 2013
 
New photographs of LTTE chief Velupillai Prabakaran's son just before he was shot dead, obtained by Channel 4 TV, leave more questions for Sri Lanka to answer about war crimes
 
 

Handed a snack, and then executed: the last hours of the 12-year-old son of a Tamil Tiger

Andrew Buncombe, The Independent, Monday, 18 February 2013
 
Photographs show boy was held before he was killed at close range
 
 
 
 
 
With Regards and In Solidarity
Umakant, Ph.D
New Delhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My final words of advice to you are educate, agitate and organize; have faith in yourself. With justice on our side I do not see how we can lose our battle. The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality. 
B.R.Ambedkar